आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि के लिए था, जिसे आगे 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और समान संख्या 2626.2021 के आदेश के अनुसार। जबकि, शक्तियों के प्रयोग में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) के पत्र दिनांक 23-03-2021 ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। COVID -19, wef 01.04.2021 तक 30.04.2021 तक भारत के क्षेत्र में।
पबलिश्ड ऑन: 06/04/2021आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि…
विवरण देखेंप्रशासन आदेश दिनांक: 26.03.2021 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 3 PM (COVID)/2021/389-455 दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से।
पबलिश्ड ऑन: 30/03/2021प्रशासन आदेश दिनांक: 26.03.2021 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 3 PM (COVID)/2021/389-455 दिनांक 25.03.2021 के…
विवरण देखेंदिनांक 25.03.2021: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश।
पबलिश्ड ऑन: 26/03/2021दिनांक 25.03.2021: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश।
विवरण देखें“भारत बंद” को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजन के प्रभारी आदि के नाम।
पबलिश्ड ऑन: 26/03/2021“भारत बंद” को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजन के प्रभारी आदि के नाम।
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