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आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि के लिए था, जिसे आगे 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और समान संख्या 2626.2021 के आदेश के अनुसार। जबकि, शक्तियों के प्रयोग में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) के पत्र दिनांक 23-03-2021 ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। COVID -19, wef 01.04.2021 तक 30.04.2021 तक भारत के क्षेत्र में।

आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि के लिए था, जिसे आगे 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और समान संख्या 2626.2021 के आदेश के अनुसार। जबकि, शक्तियों के प्रयोग में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) के पत्र दिनांक 23-03-2021 ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। COVID -19, wef 01.04.2021 तक 30.04.2021 तक भारत के क्षेत्र में।
शीर्षक विवरण आरंभ करने की तिथि अंतिम तिथि फ़ाइल
आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि के लिए था, जिसे आगे 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और समान संख्या 2626.2021 के आदेश के अनुसार। जबकि, शक्तियों के प्रयोग में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) के पत्र दिनांक 23-03-2021 ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। COVID -19, wef 01.04.2021 तक 30.04.2021 तक भारत के क्षेत्र में।

आदेश: – देश में COVID-19 के समावेश के लिए MOHA, GOI द्वारा जारी किया गया, जो 28.02.2021 तक की अवधि के लिए था, जिसे आगे 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और समान संख्या 2626.2021 के आदेश के अनुसार। जबकि, शक्तियों के प्रयोग में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत प्रदत्त, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) के पत्र दिनांक 23-03-2021 ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। COVID -19, wef 01.04.2021 तक 30.04.2021 तक भारत के क्षेत्र में।

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