घोषणाएँ
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 14.08.2020 | डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 14.08.2020 |
14/08/2020 | 15/09/2020 | देखें (3 MB) |
कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 14.08.2020 | कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 14.08.2020 |
14/08/2020 | 15/09/2020 | देखें (10 MB) |
डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 13.08.2020 | डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 13.08.2020 |
13/08/2020 | 14/09/2020 | देखें (3 MB) |
कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 13.08.2020 | कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 13.08.2020 |
13/08/2020 | 14/09/2020 | देखें (7 MB) |
डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 11.08.2020 | डी-कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 11.08.2020 |
11/08/2020 | 13/09/2020 | देखें (713 KB) |
कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 11.08.2020 | कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 11.08.2020 |
11/08/2020 | 13/09/2020 | देखें (6 MB) |
कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 07.08.2020 | कंटेनमेंट ऑर्डर दिनांक 07.08.2020 |
07/08/2020 | 08/09/2020 | देखें (2 MB) |
वार्षिक विवरण 2019-20 के ई-फाइलिंग के लिए आरएनआई पोर्टल खोला गया, प्रकाशक 31 अगस्त 2020 तक वार्षिक विवरण दाखिल कर सकते हैं | वार्षिक विवरण 2019-20 के ई-फाइलिंग के लिए आरएनआई पोर्टल खोला गया, प्रकाशक 31 अगस्त 2020 तक वार्षिक विवरण दाखिल कर सकते हैं |
22/07/2020 | 31/08/2020 | देखें (360 KB) |
गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को आदेश संख्या 40-3 / 2020-DM-ICA) जारी किया, हरियाणा सरकार ने आदेश क्रमांक DMC SPO-2020/9033 दिनांकित किया। 30 जुलाई, 2020 को अनलॉक -3 पर कैलिब्रेटेड तरीके से अधिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए, जो 31-08- 2020 तक लागू रहेगा, मैं, यशेंद्र सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी को धारा 30 ( 2) (iv) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, आदेश है कि गृह मंत्रालय (MHA) के नीचे उल्लिखित नई दिशानिर्देश सभी संबंधित और हितधारकों द्वारा लागू किया जाएगा। | गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को आदेश संख्या 40-3 / 2020-DM-ICA) जारी किया, हरियाणा सरकार ने आदेश क्रमांक DMC SPO-2020/9033 दिनांकित किया। 30 जुलाई, 2020 को अनलॉक -3 पर कैलिब्रेटेड तरीके से अधिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए, जो 31-08- 2020 तक लागू रहेगा, मैं, यशेंद्र सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी को धारा 30 ( 2) (iv) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, आदेश है कि गृह मंत्रालय (MHA) के नीचे उल्लिखित नई दिशानिर्देश सभी संबंधित और हितधारकों द्वारा लागू किया जाएगा। |
30/07/2020 | 31/08/2020 | देखें (3 MB) |
आदेश – कंटेंटमेंट ज़ोन | आदेश – कंटेंटमेंट ज़ोन |
29/07/2020 | 30/08/2020 | देखें (10 MB) |