कोरोना वायरस-19
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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आदेश दिनांक: 25.05.2021 श्री. सुरेंद्र खोला, पीजीटी को पीएचसी कसोला रेवाड़ी में श्री अशोक कुमार, जेबीटी के स्थान पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। | आदेश दिनांक: 25.05.2021 श्री. सुरेंद्र खोला, पीजीटी को पीएचसी कसोला, रेवाड़ी में श्री अशोक कुमार, जेबीटी के स्थान पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। |
25/05/2021 | 25/06/2021 | देखें (169 KB) |
अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति। दिनांक: 24.05.2021 | अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति। दिनांक: 24.05.2021 |
24/05/2021 | 24/06/2021 | देखें (2 MB) |
आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन | आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन |
13/06/2021 | 21/06/2021 | देखें (4 MB) |
आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन | आदेश - महामारी अलर्ट एक्सटेंशन
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13/06/2021 | 21/06/2021 | देखें (4 MB) |
आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन | आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन |
06/06/2021 | 14/06/2021 | देखें (3 MB) |
आदेश – कोविड-19 दिशा-निर्देशों के संबंध में ”महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” | आदेश – कोविड-19 दिशा-निर्देशों के संबंध में ”महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” |
30/05/2021 | 07/06/2021 | देखें (3 MB) |
आदेश दिनांक: 02.05.2021 अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और निर्माण के लिये, अधिकारियों की एक टीम का गठन। | अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और निर्माण के लिये, अधिकारियों की एक टीम का गठन। |
02/05/2021 | 02/06/2021 | देखें (882 KB) |
COVID लॉकडाउन दिशानिर्देश (दिनांक: 02.05.2021) | COVID लॉकडाउन दिशानिर्देश |
02/05/2021 | 02/06/2021 | देखें (3 MB) |
आदेश दिनांक 18.05.2021 : वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, रेवाड़ी यह सुनिश्चित करे कि जिला रेवाड़ी की सीमा के भीतर सभी केमिस्ट ड्रग्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्टेरॉयड युक्त दवा का पूर्ण बिक्री खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें। | आदेश दिनांक 18.05.2021 : वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, रेवाड़ी यह सुनिश्चित करे कि जिला रेवाड़ी की सीमा के भीतर सभी केमिस्ट ड्रग्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्टेरॉयड युक्त दवा का पूर्ण बिक्री खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें। |
18/05/2021 | 31/05/2021 | देखें (645 KB) |
कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें। | कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें। |
21/05/2021 | 31/05/2021 | देखें (2 MB) |