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कोरोना वायरस-19

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आदेश दिनांक: 25.05.2021 श्री. सुरेंद्र खोला, पीजीटी को पीएचसी कसोला रेवाड़ी में श्री अशोक कुमार, जेबीटी के स्थान पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

आदेश दिनांक: 25.05.2021 श्री. सुरेंद्र खोला, पीजीटी को पीएचसी कसोला, रेवाड़ी में श्री अशोक कुमार, जेबीटी के स्थान पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति। दिनांक: 24.05.2021

अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति। दिनांक: 24.05.2021

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आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन

आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन

13/06/2021 21/06/2021 देखें (4 MB)
आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन
आदेश - महामारी अलर्ट एक्सटेंशन
13/06/2021 21/06/2021 देखें (4 MB)
आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन

आदेश – महामारी अलर्ट एक्सटेंशन

06/06/2021 14/06/2021 देखें (3 MB)
आदेश – कोविड-19 दिशा-निर्देशों के संबंध में ”महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा”

आदेश – कोविड-19 दिशा-निर्देशों के संबंध में ”महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा”

30/05/2021 07/06/2021 देखें (3 MB)
आदेश दिनांक: 02.05.2021 अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और निर्माण के लिये, अधिकारियों की एक टीम का गठन।

अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और निर्माण के लिये, अधिकारियों की एक टीम का गठन।

02/05/2021 02/06/2021 देखें (882 KB)
COVID लॉकडाउन दिशानिर्देश (दिनांक: 02.05.2021)

COVID लॉकडाउन दिशानिर्देश

02/05/2021 02/06/2021 देखें (3 MB)
आदेश दिनांक 18.05.2021 : वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, रेवाड़ी यह सुनिश्चित करे कि जिला रेवाड़ी की सीमा के भीतर सभी केमिस्ट ड्रग्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्टेरॉयड युक्त दवा का पूर्ण बिक्री खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें।

आदेश दिनांक 18.05.2021 : वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, रेवाड़ी यह सुनिश्चित करे कि जिला रेवाड़ी की सीमा के भीतर सभी केमिस्ट ड्रग्स अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्टेरॉयड युक्त दवा का पूर्ण बिक्री खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें।

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कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें।

कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें।

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