भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिला रेवाड़ी में मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रचार की रोकथाम के लिए चुनाव के संबंध में आदेश।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिला रेवाड़ी में मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रचार की रोकथाम के लिए चुनाव के संबंध में आदेश। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिला रेवाड़ी में मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रचार की रोकथाम के लिए चुनाव के संबंध में आदेश। |
02/10/2024 | 31/10/2024 | देखें (725 KB) |