भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों और जिला मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश, इसके द्वारा संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाते हैं।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों और जिला मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश, इसके द्वारा संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाते हैं। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों और जिला मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी के रूप में अन्य सक्षम शक्तियों के तहत आदेश, इसके द्वारा संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाते हैं। |
04/02/2025 | 31/12/2025 | देखें (1 MB) |