औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार अनुसूचित एक्स या एच औषधियां बेचने वाली जिला रेवाड़ी की मेडिकल फार्मेसी दुकानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
---|---|---|---|---|
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार अनुसूचित एक्स या एच औषधियां बेचने वाली जिला रेवाड़ी की मेडिकल फार्मेसी दुकानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। | औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार अनुसूचित एक्स या एच औषधियां बेचने वाली जिला रेवाड़ी की मेडिकल फार्मेसी दुकानों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। |
27/06/2024 | 31/07/2024 | देखें (290 KB) |