आदेश – अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभाग चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि दिनांक 01 अगस्त, 2020 (चांद उगने की स्थिति में) पूरे भारत वर्ष में ईद-उल-अजहा/बकरीद का त्योहार मनाया जायेगा। इस अवसर पर जिला में स्थित धार्मिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व कोविद्ध-19 के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश की पालना करवाने के निर्देश दिये गए है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर सख्त निगरानी रखने तया इन पोस्ट को ब्लॉक करने/हटाने के सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 220 व 23 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त जाते हैं
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
---|---|---|---|---|
आदेश – अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभाग चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि दिनांक 01 अगस्त, 2020 (चांद उगने की स्थिति में) पूरे भारत वर्ष में ईद-उल-अजहा/बकरीद का त्योहार मनाया जायेगा। इस अवसर पर जिला में स्थित धार्मिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व कोविद्ध-19 के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश की पालना करवाने के निर्देश दिये गए है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर सख्त निगरानी रखने तया इन पोस्ट को ब्लॉक करने/हटाने के सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 220 व 23 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त जाते हैं | आदेश – अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय प्रशासन विभाग चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि दिनांक 01 अगस्त, 2020 (चांद उगने की स्थिति में) पूरे भारत वर्ष में ईद-उल-अजहा/बकरीद का त्योहार मनाया जायेगा। इस अवसर पर जिला में स्थित धार्मिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व कोविद्ध-19 के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश की पालना करवाने के निर्देश दिये गए है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर सख्त निगरानी रखने तया इन पोस्ट को ब्लॉक करने/हटाने के सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 220 व 23 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त जाते हैं |
30/07/2020 | 02/08/2020 | देखें (401 KB) |