भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 163 के तहत लोगों की आवाजाही और सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस सेट ले जाने और उपयोग करने पर कुछ प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 163 के तहत लोगों की आवाजाही और सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस सेट ले जाने और उपयोग करने पर कुछ प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 163 के तहत लोगों की आवाजाही और सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस सेट ले जाने और उपयोग करने पर कुछ प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश। |
02/10/2024 | 31/10/2024 | देखें (394 KB) |