धारा 144 आदेश गैरकानूनी गतिविधियों, सड़कों, मार्गों आदि को अवरुद्ध करने और आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडूस, चाकू और अपराध के अन्य हथियार जैसे किसी भी हथियार को ले जाने वाले 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाने के संबंध में आदेश इससे पूरे रेवाडी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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धारा 144 आदेश गैरकानूनी गतिविधियों, सड़कों, मार्गों आदि को अवरुद्ध करने और आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडूस, चाकू और अपराध के अन्य हथियार जैसे किसी भी हथियार को ले जाने वाले 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाने के संबंध में आदेश इससे पूरे रेवाडी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। | धारा 144 आदेश गैरकानूनी गतिविधियों, सड़कों, मार्गों आदि को अवरुद्ध करने और आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडूस, चाकू और अपराध के अन्य हथियार जैसे किसी भी हथियार को ले जाने वाले 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाने के संबंध में आदेश इससे पूरे रेवाडी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
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31/07/2023 | 31/08/2023 | देखें (728 KB) |