सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश-अग्निशस्त्र आदि ले जाने पर प्रतिबंध। नगर समिति, बावल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के आगामी चुनाव के मद्देनजर।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश-अग्निशस्त्र आदि ले जाने पर प्रतिबंध। नगर समिति, बावल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के आगामी चुनाव के मद्देनजर। | सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश-अग्निशस्त्र आदि ले जाने पर प्रतिबंध। नगर समिति, बावल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के आगामी चुनाव के मद्देनजर। |
30/05/2022 | 30/06/2022 | देखें (405 KB) |