आदेश – पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी में सूचित किया है कि दिनांक 09.06.2020 को किसान सभा सीटू व खेत मजदुर संगठन द्वारा उनी मागों के सम्बन्ध जिला स्तर पर नेहरू पार्क के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर भी अपने अपने खण्डों पर एकत्ित होकर प्रदर्शन करके ज्ञापन देगे। जो प्रदर्शन के दौरान किसी शरारती तत्वों द्वारा उकसाए जाने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट का होना अति आवश्यक है। अत मैं यशेन्द्र सिंह, भा0 प्र0 से0, जिलाधीश रेवाडी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(i) 23(ii) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.08.2020 को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हु |
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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आदेश – पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी में सूचित किया है कि दिनांक 09.06.2020 को किसान सभा सीटू व खेत मजदुर संगठन द्वारा उनी मागों के सम्बन्ध जिला स्तर पर नेहरू पार्क के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर भी अपने अपने खण्डों पर एकत्ित होकर प्रदर्शन करके ज्ञापन देगे। जो प्रदर्शन के दौरान किसी शरारती तत्वों द्वारा उकसाए जाने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट का होना अति आवश्यक है। अत मैं यशेन्द्र सिंह, भा0 प्र0 से0, जिलाधीश रेवाडी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(i) 23(ii) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.08.2020 को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हु | | आदेश – पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी में सूचित किया है कि दिनांक 09.06.2020 को किसान सभा सीटू व खेत मजदुर संगठन द्वारा उनी मागों के सम्बन्ध जिला स्तर पर नेहरू पार्क के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर भी अपने अपने खण्डों पर एकत्ित होकर प्रदर्शन करके ज्ञापन देगे। जो प्रदर्शन के दौरान किसी शरारती तत्वों द्वारा उकसाए जाने पर किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट का होना अति आवश्यक है। अत मैं यशेन्द्र सिंह, भा0 प्र0 से0, जिलाधीश रेवाडी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(i) 23(ii) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.08.2020 को कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रकार से डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हु | |
08/08/2020 | 10/08/2020 | देखें (317 KB) |