मौत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आदेश के अनुसार हरियाणा राज्य में जन्म या मृत्यु पंजीकरण किया गया है। तदनुसार प्रत्येक जन्म की रिपोर्ट और निर्धारित रिपोर्टिंग रूपों में अपनी घटना के स्थान पर 21 दिनों के भीतर पंजीकृत होना है।
भारत में, इसकी प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर हर जीवित जन्म / स्थिर जन्म के पंजीकरण के लिए कानून के तहत अनिवार्य (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के अनुसार) अनिवार्य है।
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स्थान : रेवाड़ी जिले के सरल केंद्र | शहर : रेवाड़ी | पिन कोड : 123401
फोन : 1800-2000-023