COVID -19 के वितरण के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, लोक सेवाओं का वितरण अर्थात्: पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण COVID-19 संकट की लॉक डाउन अवधि के दौरान w.f. 20.04.2020 – परिशिष्ट / स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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COVID -19 के वितरण के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, लोक सेवाओं का वितरण अर्थात्: पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण COVID-19 संकट की लॉक डाउन अवधि के दौरान w.f. 20.04.2020 – परिशिष्ट / स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में। | COVID -19 के वितरण के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, लोक सेवाओं का वितरण अर्थात्: पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण COVID-19 संकट की लॉक डाउन अवधि के दौरान w.f. 20.04.2020 – परिशिष्ट / स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में। |
20/04/2020 | 03/05/2020 | देखें (1 MB) |