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कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें।

कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें।
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कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2021: नोडल अधिकारी भी अपने नाम के सामने उल्लिखित अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (को अंतिम आदेश संख्या 2754-83 दिनांक 16.05.2021) के तहत लागू करें।

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21/05/2021 31/05/2021 देखें (2 MB)