आदेश दिनांक 12.10.2022: 12.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के लिए जिले की सीमा के भीतर ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धारा 144 सीआर, पीसी 1973 के विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत प्रतिबंधित है।
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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आदेश दिनांक 12.10.2022: 12.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के लिए जिले की सीमा के भीतर ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धारा 144 सीआर, पीसी 1973 के विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत प्रतिबंधित है। | आदेश दिनांक 12.10.2022: 12.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के लिए जिले की सीमा के भीतर ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धारा 144 सीआर, पीसी 1973 के विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत प्रतिबंधित है। |
12/10/2022 | 31/10/2022 | देखें (605 KB) |