भारत सरकार के मंत्रियों / विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, देश में सार्वजनिक सेवा में COVID -19 के समावेश के लिए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), आदि की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण – COVID-19 संकट के लॉक डाउन अवधि के दौरान w.e.f. 2020/04/20.
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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भारत सरकार के मंत्रियों / विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, देश में सार्वजनिक सेवा में COVID -19 के समावेश के लिए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), आदि की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण – COVID-19 संकट के लॉक डाउन अवधि के दौरान w.e.f. 2020/04/20. | भारत सरकार के मंत्रियों / विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश, देश में सार्वजनिक सेवा में COVID -19 के समावेश के लिए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), आदि की धारा 17 और 18 के तहत उपकरणों का पंजीकरण – COVID-19 संकट के लॉक डाउन अवधि के दौरान w.e.f. 2020/04/20. |
17/04/2020 | 03/05/2020 | देखें (511 KB) |